संयुक्त राष्ट्र,11 मई (युआईटीवी)- संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन के पूर्ण सदस्य बनने के प्रयास के समर्थन में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के मसौदे में कहा गया है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। साथ ही इस मसौदे में सिफारिश की गई कि इस मामले पर सुरक्षा परिषद “अनुकूल तरीके से” पुनर्विचार करे।
शुक्रवार (10 मई) को फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए वोट किया गया। सुबह में 193 सदस्यीय महासभा की आपातकालीन विशेष सत्र की बैठक हुई। जहाँ संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से फिलिस्तीन राज्य की पूर्ण सदस्यता के समर्थन में प्रस्ताव ‘संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश’ प्रस्तुत किया गया। भारत समेत कुल 143 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डाले। वहीं इसके विरोध में 9 वोट पड़े। अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाए जाने के विरोध में शामिल हैं,जबकि इस वोटिंग से 25 देश अनुपस्थित रहे। यूएनजीए हॉल वोट डाले जाने के बाद तालियों से गूँज उठा।हालाँकि,अभी तक फिलिस्तीन सदस्य नहीं बना है,सिर्फ इसके लिए फिलिस्तीन की योग्यता साबित हुई है।
UN General Assembly voted to permit Palestine to apply for full membership.
The Israeli Ambassador shred the UN Charter at the UN.
— Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024
संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 4 के मुताबिक सदस्यता के लिए योग्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए दिए गए आवेदन को सुरक्षा परिषद द्वारा यूएनएससी में वीटो के कारण मंजूरी नहीं दी गई थी। राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि,यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि फिलिस्तीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने के प्रयास को समर्थन मिलेगा। प्रस्ताव के एक अनुबंध में बताया गया है कि महासभा के 79वें सत्र से फिलिस्तीन राज्य की हिस्सेदारी के अतिरिक्त अधिकार और विशेषाधिकार प्रभावी होंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को फिलिस्तीन ने अप्रैल में एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था कि संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए उसके आवेदन पर पुनः विचार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता किसी राज्य को प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा उसके आवेदन को अनुमोदित किया जाना चाहिए,जहाँ उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत और मतदान राज्य को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए जरुरी होती है।
पिछले महीने,सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने फिलिस्तीनी के संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन एक “गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य” है। उसे यह दर्जा महासभा ने 2012 में दिया था। फिलिस्तीन “गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य” के दर्जे से विश्व निकाय की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है,लेकिन प्रस्तावों पर वह वोट नहीं कर सकता है। वेटिकन का प्रतिनिधित्व करने वाली ‘होली सी’ संयुक्त राष्ट्र में एकमात्र अन्य गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है।