नई दिल्ली,14 अगस्त (युआईटीवी)- सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार,14 अगस्त को सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल के तरफ से पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में जमानत देने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिलहाल विचार करने से इनकार कर दिया है। उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है,जिस पर केंद्रीय जाँच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त की तारीख तय की है।
सीबीआई के ओर से शराब नीति मामले में दर्ज केस में सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। साथ ही कोर्ट से उन्होंने जमानत की भी गुहार लगाई थी।
इस मामले में केजरीवाल की जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अलग से सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जमानत दे दी थी,जिसके बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिसोदिया को जमानत मिलने के दो दिन बाद ही अपनी जमानत याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने तर्क दिया है कि सिसोदिया को अदालत ने जिन आधारों पर जमानत दे कर रिहा करना उचित समझा, उन पर भी वह समान तरीके से लागू होने चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में ही करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस केस में की गई गिरफ्तारी में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी,लेकिन सीबीआई द्वारा 26 जून को गिरफ्तार किए जाने की वजह से वो अभी भी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में याचिका डाली थी,लेकिन उनकी जमानत याचिका को वहाँ खारिज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था,जिसके बाद उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी है।
