कर्नाटक में मास्क अनिवार्य, कोविड को देखते हुए सरकार ने नए दिशानिर्देश किए जारी

बेलगावी (कर्नाटक), 27 दिसम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)- कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में कोविड की बढ़ती स्थिति से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। इसने उत्सव के समय को सीमित करते हुए नए साल के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

राजस्व मंत्री आर. अशोक ने स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मास्क पहनने को अनिवार्य करने के निर्णय की घोषणा की। हालांकि, नहीं पहनने वालों पर कोई चालान नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा, लोगों के हित में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी थिएटर, मॉल, होटल, रेस्तरां, इनडोर कार्यक्रमों, जनसभाओं और स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की दो डोज और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

बूस्टर डोज लेने की सिफारिश की गई है। होटल और पब को वर्तमान बैठने की क्षमता के साथ काम करना चाहिए और उन्हें इसे नहीं बढ़ाना चाहिए। नए साल के जश्न के दौरान एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और अन्य जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

नए साल के अवसर पर उत्सव का समय 1 बजे तक सीमित है और इसके बाद उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सलाह दी जाती है कि वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में समारोहों में भाग नहीं लेना चाहिए।

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