सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति दी

नई दिल्ली, 8 नवंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- केंद्र ने सोमवार को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से चुनावी बांड योजना में संशोधन किया, जिससे विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनाव के वर्ष के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए उनकी बिक्री की सुविधा हो गई। संशोधन से पहले, आम चुनाव के वर्ष में केंद्र द्वारा केवल 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट करने की अनुमति दी गई थी।

अब राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद अस्तित्व में आई चुनावी बांड संशोधन योजना 2022 के तहत 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, जिन राज्यों में चुनाव होना है।

गजट अधिसूचना में कहा गया है, “केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनावों के वर्ष में पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी।”

ये बांड साल में चार बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित 10 दिनों के लिए बेचे जाते हैं।

चुनावी बांड राजनीतिक दलों को उन दानदाताओं से धन स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, जिनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।

इन्हें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचा जाता है।

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