सुप्रीम कोर्ट

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक

नई दिल्ली, 16 अगस्त (युआईटीवी)- उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे बुलडोज़र अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ।

मथुरा से वृन्दावन के बीस मीटर गेज रेल ट्रैक को ब्रांड गेज रेल ट्रैक करने का फैसला उत्तर- मध्य रेलवे ने लिया था। इसलिए मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 600 मीटर के दायरे में बसे इस बस्ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किये गए हैं। जिसे हटाने के लिए बुलडोज़र अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी गयी थी जिसमें कहा गया है कि इस कार्यवाही में 200 घर गिराए जाने वाली है जिससे 3000 लोग प्रभावित होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। वे सौ सालों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र अभियान पर रोक लगा दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस,जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, “विषय परिसर के संबंध में 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति रहने दें। एक सप्ताह के बाद सूची बनाएं।”

शीर्ष अदालत में अगले हफ्ते फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। इस फैसले से भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है।

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