केरल एक्ट्रेस हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बदलने की पीड़िता की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मलयालम एक्टर दिलीप के खिलाफ मारपीट और अपहरण के मामले में निचली अदालत को बदलने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि निचली अदालत, जो वर्तमान में मुकदमे का संचालन कर रही है, पक्षपाती है।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा कि पक्षपात का आरोप लगाने वाली याचिका की अनुमति नहीं दे जा सकती। इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह की याचिकाएं जजों को बिना किसी डर और पक्षपात के मामलों की सुनवाई करने की अनुमति नहीं देंगी। याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और कहा कि इस समय जिस तरह का माहौल है, कोई भी अधीनस्थ न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करना चाहेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल ही में निर्देश दिया गया था कि मामले की सुनवाई 31 जनवरी, 2023 तक पूरी कर ली जाए।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दिलीप के ट्रायल जज और उसके पति के साथ घनिष्ठ संबंध थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय अपने फैसले में पूर्वाग्रह के मुद्दे पर पहले ही फैसला कर चुका है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने निचली अदालत के न्यायाधीश को बदलने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने सितंबर में कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने के संबंध में पीड़िता की आशंका उचित नहीं है। 2018 में, पीड़िता की याचिका पर उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लिए एक महिला न्यायाधीश के साथ एक विशेष अदालत की स्थापना की थी, जो 2020 में शुरू हुई थी।

जानकारी के मुताबिक, 17 फरवरी, 2017 की रात को पीड़िता का कथित तौर पर कार में अपहरण कर लिया गया था, उसके साथ दो घंटे तक छेड़छाड़ की गई थी। मामले में 10 आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने ब्लैकमेल करने के लिए एक्ट्रेस का वीडियो बनाया था।

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