नई दिल्ली, 20 अप्रैल (युआईटीवी/आईएएनएस)- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्र के अनुरोध पर एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सीबीआई को एफसीआरए लाइसेंस निलंबित करने के बाद वैश्विक एनजीओ ऑक्सफैम की भारतीय शाखा द्वारा किए गए कथित विदेशी फंडिंग उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया था।
सात महीने पहले आयकर विभाग ने ऑक्सफैम इंडिया के दफ्तर में तलाशी अभियान चलाया था।
सूत्र ने कहा, आई-टी अधिकारियों को ईमेल के जरिए पता चला था कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए के प्रावधानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा था। इसने एफसीआरए के तहत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को फंड ट्रांसफर करने की योजना बनाई थी।
आयकर विभाग के सूत्रों ने दावा किया था कि उनके द्वारा राजनीतिक दलों को चंदे की आड़ में करोड़ों रुपये की कर चोरी का पता चला था।
आईटी टीम को चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट से पता चला था कि कुछ राजनीतिक दलों को कथित तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर डेटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से चंदा दिया गया था।
उस समय एक आईटी सूत्र ने दावा किया था, यह मूल रूप से धोखाधड़ी-सह-कर चोरी थी, जो राजनीतिक दलों को चंदे के नाम पर की गई थी।
यह पाया गया था कि ऑक्सफैम इंडिया नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी अंशदानों को विभिन्न अन्य संस्थाओं को लगातार स्थानांतरित कर रहा था। ऑक्सफैम द्वारा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को हस्तांतरित किया जा रहा फंड एफसीआरए का उल्लंघन था, जो 29 सितंबर, 2020 को लागू हुए एक संशोधन के बाद ऐसे हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
