नई दिल्ली,20 मई (युआईटीवी)- ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने से पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की माँग की है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में ईडी ने ये याचिका दायर किया है। 1 जून तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। अब ईडी ने पुनः उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की माँग की है।
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। उनके खिलाफ नि:संदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसलिए समाज के लिए केजरीवाल खतरा नहीं है।
50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत की शर्तें तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना उप-राज्यपाल की मंजूरी के किसी भी फाइल पर केजरीवाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वह अपने केस पर जमानत के दौरान अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह से संपर्क करेंगे।