अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली,21 जून (युआईटीवी)-  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत को मंजूरी दे दी थी,लेकिन उनकी रिहाई पर हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल के निचली अदालत के जमानत आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनौती दी और इसके खिलाफ शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तरफ से केजरीवाल के जमानत के खिलाफ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने याचिका दायर की। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद रिहाई पर रोक लगा दी।

एएसजी राजू ने कहा कि कल 8 बजे आदेश सुनाया गया था। मैं तत्काल इस पर रोक लगाने की माँग कर रहा हूँ। अभी तक जमानत मंजूरी के आदेश को अपलोड नहीं किया गया है। निचली अदालत में हमारी माँग को नहीं सुना गया।

जमानत मंजूरी के आदेश पर रोक लगाने के माँग का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि जमानत आदेश मामले की पूरी सुनवाई होने तक लागू नहीं किया जाएगा।

केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। चुनाव के ख़त्म होने के बाद वो फिर से 2 जून को जेल चले गए थे।

इससे पहले गुरुवार शाम ईडी ने आदेश सुनाए जाने के समय निवेदन किया था कि 48 घंटे के लिए जमानत बांड पर हस्ताक्षर को टाला जाए,ताकि बड़ी अदालत में इस आदेश को चुनौती दी जा सके। ईडी के आग्रह को अदालत ने खारिज कर दिया और आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अदालत ने जमानत दी थी। इसके बाद ईडी शुक्रवार सुबह इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *